शिक्षा विभाग की नियमावली में हुआ बड़ा बदलाव
पटना: बिहार सरकार की कैबिनेट ने आज मंगलवार के एक बहुत बड़ा फैसला लिया है. बिहार में शिक्षक नियुक्ति की नियमावली में बड़ा बदलाव किया गया है. आज मंगलवार यानी 27 जून को हुई कैबिनेट की बैठक में संशोधन करते हुए कहा गया है कि अब शिक्षक बनने के लिए बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी नहीं है. बता दें कि पहले बिहार में शिक्षक बनने के लिए यहां का स्थानी होना जरूरी था. नई शिक्षक बहाली नियमावली के तहत बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बीते 15 जून से आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू है. इसके लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 12 जुलाई है.
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