देहरादून बड़ी खबर
उत्तराखंड लोक (सरकारी) तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश कानून 2024 को राज्यपाल ने दी मंजूरी
कानून के तहत दंगाइयों से सरकारी और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी
दंगा नियंत्रण में लगे सरकारी अमले और अन्य कार्य पर आने वाले खर्च की भी की जाएगी भरपाई ।
देवभूमि उत्तराखंड मैं कानून व्यवस्था और स्वरूप बिगाड़ने की किसी को नहीं है छूट
इस कानून का राज्य में कड़ाई से किया जाएगा पालन
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