29 June 2025

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आबकारी विभाग से रू0 1/- प्रति बोतल सेस निर्धारित कर प्राप्त धनराशि खेल कोष अथवा महिला कल्याण कोष में जमा करने को लेकर खेल मंत्री रेखा आर्य ने दिए अधिकारियो को दिशा निर्देश

 

*कैबिनेट में लिये गये निर्णय के अनुसार रू0 1/- प्रति बोतल सेस को संशोधित करते हुए रू0 1/- प्रति बोतल अतिरिक्त शुल्क के रूप में आबकारी विभाग द्वारा संग्रह किये जाने का किया जाएगा प्रावधान-रेखा आर्या*

*खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने ली अधिकारियों के साथ आबकारी विभाग से रू0 1/- प्रति बोतल सेस निर्धारित कर प्राप्त धनराशि खेल कोष अथवा महिला कल्याण कोष में जमा किये जाने के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक*

*देहरादून*: आज प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने विधान सभा स्थित सभागार कक्ष में अधिकारियों के साथ आबकारी विभाग से रू0 1/- प्रति बोतल सेस निर्धारित कर प्राप्त धनराशि खेल कोष अथवा महिला कल्याण कोष में जमा किये जाने के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक ली। बैठक में मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि मार्च 2023 में कैबिनेट के निर्णय के अनुसार जिसमें गौ सेवा, महिला कल्याण तथा खेल कल्याण के लिए रू0 1/- प्रति बोतल आबकारी विभाग सेस के रूप में अनुशंसा की गई थी। इससे प्राप्त धनराशि को महिला सशक्तीकरण, गौ सेवा तथा खेल कल्याण हेतु उपयोग में लाया जायेगा लेकिन उपरोक्त के सन्दर्भ में अगस्त 2023 तक उचित कार्यवाही न होने पर मंत्री ने अधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आबकारी विभाग द्वारा रू0 1/- प्रति बोतल कर संग्रह किये जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पायी है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट में लिये गये निर्णय के अनुसार रू0 1/- प्रति बोतल सेस को संशोधित करते हुए रू0 1/- प्रति बोतल अतिरिक्त शुल्क के रूप में आबकारी विभाग द्वारा संग्रह किये जाने का प्रावधान किया जायेगा। उन्होंने कहा कि वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में सहमति प्रदान की गई है।

साथ ही मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि आगामी अनुपूरक बजट में संबंधित विभागों द्वारा मांग किये जाने के आधार पर आबकारी विभाग द्वारा धनराशि का आवंटन किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही रू0 1/- प्रति बोतल अतिरिक्त शुल्क के संबंध में महिला सशक्तीकरण तथा खेल विभाग अपनी नियमावली तैयार करेंगे, जिससे धनराशि के व्यय के मानकों का तय किया जा सके तथा संबंधित विभागों को समय पर धनराशि उपलब्ध हो सके।

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