राज्य में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।
राज्य में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। बता दें कि उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना तक जारी कर दी गई थी। जहां 25 जून से नामांकन प्रक्रिया होने का एलान कर दिया था। आचार संहिता भी लागू हो गई थी। इन सभी तैयारियों के बीच नैनीताल हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है।
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पंचायत चुनाव की अधिसूचना हुई जारी दो चरणों में होगा पंचायत चुनाव
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